Scholarship

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की विभागीय योजनाएं
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

 योजना के         नोडल

  विभाग का नाम

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

तकनीकी शिक्षा

·         मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

·         12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/ आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।

·         पिता /पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।

राज्य शासन के सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी एससी , बीए, बीकाम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

·         पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

·         प्रवेश निःशुल्क होगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

योजना के नोडल विभाग का नाम

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

तकनीकी शिक्षा

·         श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो।

·         शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।

शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं  मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट।

·         प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल  से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।  विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना अनिवार्य होगा।


पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

 

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

·         आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

·         पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।

·         माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- से अधिक  न हो।

          ·   प्रतिमाह निर्वाह भत्ता (रूपये में)-

कक्षा

छात्रावासी

 

गैर छात्रावासी

 

  स्नातक

400/-

230/-

  स्नातकोत्तर

450/-

230/-

  एम.फिल,    पी.एच. डी. 

850/-

380/-

 

·         अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति

·         शासकीय महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रमों के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति।

·         नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सा जाँच आदि के फीस का भुगतान ।

·         पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

·         स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा  बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

 

 
आवास भत्ता सहायता योजना

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

·         आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

·         शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।

·         किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो ।

·         विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष है।

·         एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या  विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।

·         भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह

·         जिला मुख्यालयों पर रू. 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह

·         तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/-  प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह

·         पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

·         स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

·         शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।  अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।

·         निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा।

·         अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

 

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

·         आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

·         अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नही है।

·         व्यवासायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति

·         शासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति

·         अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रूपये 2.50 लाख की आय सीमा तक अनिवार्य शुल्क की एवं रूपये 2.50 लाख से रूपये 6.00 लाख आय सीमा तक  के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

·         स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता-  

गैर छात्रावासी-रूपये 300/- छात्रावासी-रूपये 570/-

·         पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।

·         स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

विक्रमादित्य योजना
  

आवेदक की पात्रता

   लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

·         मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

·         सामान्य वर्ग का छात्र हो।

·         12वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।

·         छात्र के अभिभावक  की वार्षिक आय 54,,000/से अधिक न हो।

·         शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

प्रति वर्ष लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को मिलाकर अधिकतम रूपये 2500/- तक के शुल्क से छूट का प्रावधान है।

·         निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन किये जाते है ।

·         स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

·         स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

प्रतिभा किरण

आवेदक की पात्रता

 लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

·         छात्रा शहर की निवासी हो।

·         गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो।

·         शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से  उत्तीर्ण हो।

·         शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

 

 

रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष

·         निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल  द्वारा आवेदन किये जाते है ।

·         स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

·         स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

·         यह योजना प्रोत्साहन योजना हैअतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

 

गॉंव की बेटी

आवेदक की पात्रता

 लाभ/राशि

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

 

·         छात्रा गाँव की निवासी हो।

·         गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।  

·         शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

 

 

 

 

 

 

रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष

 

 

·         निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल  द्वारा आवेदन किये जाते हैं ।

·         स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।

·         स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।

·         यह योजना प्रोत्साहन योजना हैअतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।