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आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
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शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी
के रूप में प्रवेश हो।
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किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो ।
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विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में
निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष है।
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एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में
महाविद्यालय या विद्यार्थी का
मूल निवास स्थित नहीं हो।
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भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
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जिला मुख्यालयों पर रू. 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
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तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
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पोर्टल पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
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स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
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शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के
प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।
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निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा
स्वयं करना होगा।
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अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी
इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।
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